अवैध खनन पर 1 अरब 24 करोड़ का जुर्माना पन्ना जिले में अवैध खनन पर कलेक्टर न्यायालय ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में डायमंड स्टोन क्रशर संचालक श्रीकांत दीक्षित पर लगाया गया है। आरोप है कि उन्होंने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कर करोड़ों की रॉयल्टी की चोरी की। कलेक्टर सुरेश कुमार ने उप संचालक खनिज को निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि शीघ्र वसूलकर शासकीय कोष में जमा कराई जाए और उसकी बैंक चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। जांच और नोटिस की प्रक्रिया कलेक्टर न्यायालय ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट उप संचालक खनिज और एसडीएम गुनौर से मांगी थी। इसके बाद 20 अगस्त को क्रशर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसकी सुनवाई 1 सितंबर को रखी गई। हालांकि, अधिवक्ता नवीन शर्मा ने जवाब के लिए समय मांगा। 15 और 18 सितंबर को भी अतिरिक्त मोहलत ली गई, लेकिन इस दौरान न तो संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही लीज की बकाया राशि जमा करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। न्यायालय की जांच में सामने आया कि संचालक ने मात्र 99 हजार 300 घनमीटर की रॉयल्टी जमा कराई, जबकि वास्तविक खनन दो लाख 72 हजार 298 घन मीटर किया गया। इस आधार पर कुल 62 करोड़ 27 लाख 92 हजार 800 रुपये की क्षति आंकी गई और दोगुनी राशि यानी 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट से भी याचिका खारिज इस बीच, क्रशर संचालक ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। इसमें कलेक्टर न्यायालय के अभिलेख तलब करने और नई जांच प्रारंभ न करने की मांग की गई थी। लेकिन 17 सितंबर को हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी, जिससे कलेक्टर न्यायालय का आदेश और मजबूत हो गया।